खुशखबर, प्राइवेट कर्मचारियों को भी 20 लाख तक टैक्स फ्री ग्रेच्युटी

Webdunia
शुक्रवार, 16 मार्च 2018 (09:01 IST)
लोकसभा ने गुरुवार को ग्रेच्युटी भुगतान संशोधन विधेयक 2017 को मंजूरी दे दी। इसमें निजी क्षेत्र में नौकरी करने वाले लोगों की 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी की रकम टैक्स फ्री हो जाएगी।
 
अभी संगठित क्षेत्र में 5 साल या इससे ज्यादा अवधि तक नौकरी कर चुके कर्मचारी नौकरी छोड़ने या रिटायर होने के बाद 10 लाख रुपए तक की टैक्स फ्री ग्रेच्युटी के योग्य माने जाते हैं। लेकिन इस बिल के कानून बन जाने के बाद यह सीमा दुगुनी हो जाएगी।
 
ग्रेच्युटी की टैक्स फ्री सीमा 2010 में तय की गई थी। तब से लेकर अब तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन लोकसभा में इस बिल के पास होने के बाद टैक्स फ्री ग्रेच्युटी का 20 लाख रुपए होने का रास्ता साफ हो गया है।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

तिरुपति के लड्‍डू में पशु चर्बी का होता था इस्तेमाल

32 राजनीतिक दलों ने किया समर्थन, 15 ने किया प्रस्ताव का विरोध

भाजपा नेता के बिगड़े बोल, राहुल गांधी की जुबान दाग देनी चाहिए

LCA Tejas Fighter Jet: स्क्वॉड्रन लीडर मोहना सिंह तेजस लड़ाकू विमान की पहली महिला पायलट बनीं

एक देश, एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद समिति की शीर्ष 10 सिफारिशें

सभी देखें

नवीनतम

केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पर FIR, बोले संसद में भी बोलूंगा, गांधी परिवार ने पंजाब को जलाया

PM मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में विकास का नया अध्याय : धामी

कटरा चुनावी रैली में कांग्रेस-नेकां पर गरजे PM मोदी, बोले- खून बहाने के पाकिस्तानी एजेंडे को लागू करना चाहता है यह गठबंधन

तिरुपति मंदिर के प्रसादम में मछली का तेल और गाय की चर्बी की पुष्टि, CM नायडू ने लगाया था आरोप

डेयरी सेक्टर के लिए सरकार कर रही श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत, अमित शाह ने बताया क्या है प्लान

अगला लेख
More