नई दिल्ली। मोदी सरकार ने केंद्र सरकार के उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के काम की समीक्षा करने का निर्देश दिया है, जो सरकारी सेवा में 30 साल से ज्यादा काम कर चुके हैं। कार्मिक मंत्रालय के मुताबिक यह एक सतत प्रक्रिया जिसे फिर से अमल में लाने को कहा गया है।
कार्मिक मंत्रालय ने 28 अगस्त को अभी मंत्रालयों और विभागों को एक सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर में सरकार के उस नियम का हवाला दिया गया है जिसमें लोकहित में सरकार किसी कर्मचारी को समय से पहले रिटायर कर सकती है। रिटायर करने का आधार अक्षमता और भ्रष्ट आचरण को बनाया गया है।
सर्कुलर में ऐसे सभी कर्मचारियों के काम की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है, जो सरकारी सेवा में अपने 30 साल पूरे कर चुके हैं।
इसके अतिरिक्त उन सरकारी कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड की भी समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है जिनकी उम्र 55 वर्ष या उससे ज़्यादा हो चुकी है। लोकसभा में दिए गए एक प्रश्न के जवाब में कार्मिक राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा था कि यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।