Publish Date: Mon, 31 Aug 2020 (11:52 IST)
Updated Date: Mon, 31 Aug 2020 (14:16 IST)
लखनऊ। केंद्र सरकार के बाद उत्तरप्रदेश (Uttar Pradesh) सरकार ने भी अनलॉक-4 (Unlock-4) से संबंधित दिशा-निर्देश रविवार देर जारी कर दिए हैं। उप्र सरकार के ज्यादातर गाइडलाइन के ज्यादातर बिंदु केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुरूप ही हैं।
दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि अब कंटेनमेंट जोन के बाहर जिलाधिकारी स्थानीय स्तर पर किसी भी तरह का लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे। हालांकि हर शनिवार और रविवार को लागू होने वाली पाबंदियां जारी रहेंगी। दिशा-निर्देशों के अनुसार 7 सितंबर से मेट्रो रेल को चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। इस सिलसिले में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) अलग से जारी की जाएगी।
इन्हें मिली छूट : 21 सितंबर से सभी सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों तथा अन्य सामूहिक गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत होगी, लेकिन इसमें अधिकतम 100 लोग ही हिस्सा ले सकेंगे। फेस मास्क का इस्तेमाल, सामाजिक दूरी का पालन करना और थर्मल स्कैनिंग, हाथ धोने तथा सैनिटाइजर की व्यवस्था आवश्यक होगी। 21 सितंबर से शादी-विवाह संबंधी समारोह और अंतिम संस्कार में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे। अभी तक यह संख्या 20-30 के बीच थी।
राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम तथा राज्य कौशल विकास अभियानों में या फिर राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार में पंजीकृत अल्पकालिक प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण की अनुमति होगी। यह व्यवस्था 21 सितंबर से लागू होगी। इसके लिए एसओपी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी।