Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
मंगलवार, 15 अक्टूबर 2024
webdunia
Advertiesment

भोपाल गैस पीड़ितों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, मुआवजे बढ़ाने को लेकर क्यूरेटिव याचिका खारिज

हमें फॉलो करें supreme court
webdunia

विकास सिंह

, मंगलवार, 14 मार्च 2023 (11:26 IST)
भोपाल। भोपाल गैस पीड़ितों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय कमेटी ने केंद्र सरकार की क्यूरेटिव याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस समझौते  के साथ डाऊ केमिकल्स के साथ समझौता नहीं अब फिर से नहीं खुलेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को याचिका पर सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रखा लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में कहा कि केस को दोबारा खोलने से मुश्किलें बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुआवजे को लेकर केंद्र सरकार को पहले आना चाहिए था न कि तीन दशक के बाद। 
 
सुप्रीम कोर्ट के बाद बाद वकील ने मीडिया से चर्चा में कहा कि आज भोपाल के गैस पीड़ित इस फैसले से हताशा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में दिए मुआवजे को लेकर फिर से अध्ययन की बात कही तब एक उम्मीद थी लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भोपाल गैस पीड़ितों को निराशा हाथ लगी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन के बाद आगे कोई रास्ता निकलेगा या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भोपाल गैस पीड़ित संघर्ष मोर्चा से जुड़ी और सामाजिक कार्यकर्ता रचना ढींगरा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले गैस पीड़ितों को निराशा हुई। गैस पीड़ितों को जब तक इंसाफ नहीं मिलता है तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का फैसला बताता है कि कोर्ट में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ है न कि गैस पीड़ितों के साथ।  
 
 

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

मजबूती के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार