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Unlock-4 guideline: मध्यप्रदेश में शर्तो के साथ 21 सितंबर से खुलेंगे स्कूल,सभी प्रकार के आयोजन की भी सशर्त छूट

स्कूलों में अभी रेगलुर क्लास नहीं,50 फीसदी टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टॉफ को अनुमति

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विकास सिंह

, मंगलवार, 1 सितम्बर 2020 (20:37 IST)
भोपाल। मध्यप्रदेश में अनलॉक -4 को लेकर गृह विभाग ने नई विस्तृत गाइडलाइंस जारी कर दी है। गृह विभाग की ओर से जारी गाइडलाइंस में इस बार कई बड़ी रियायतें दी गई है जिसमें रविवार का लॉकडाउन खत्म करने के साथ ही 21 सितंबर से प्रदेश में बड़े आयोजन करने की छूट शर्तो के साथ दी गई है। इसके साथ स्कूलों को शर्तो के साथ कुछ छूट दी गई है।
बड़े आयोजन करने की छूट – गृहमंत्रालय की ओर से गाइडलाइंस के मुताबिक 21 सितंबर से अधिकतम 100 लोगों की उपस्थिति में विभिन्न सामाजिक अकादमिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक और अन्य सामूहिक कार्यक्रम किये जा सकेंगे। इन कार्यक्रमों में फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्केनिंग और सेनेटाइजेशन के प्रबंध रखना अनिवार्य रहेगा।
स्कूलों के लिए गाइडलाइंस - 21 सितंबर से कन्टेंमेंट जोन के बाहर के स्कूलों में ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग की गतिविधियाँ संचालित हो सकेंगी। स्कूलों में 50 प्रतिशत टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ को बुलाया जा सकेगा। वहीं क्लास 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स अभिभावक की सहमति से स्कूलों में टीचरों से मार्गदर्शन लेने जा सकेंगे। स्कूलों में 30 सितंबर तक नियमित संचालित होने वाली गतिविधियाँ नहीं होगी।
 
अनलॉक-4 में राष्ट्रीय संस्थानों और इससे पंजीकृत संस्थानों में लघु कौशल शिक्षण की अनुमति रहेगी। उच्च शिक्षा विभाग गृह मंत्रालय की सहमति से शोधार्थियों और तकनीकि और व्यावसायिक कार्यक्रमों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों को कोविड-19 की गाइडलाइन्स अनुसार अनुमति प्रदान कर सकेगा। 
 
माइक्रोलेवल पर बनेंगे कंटेनमेंट जोन - केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशानुसार जिला कलेक्टर कोरोना की चेन को तोड़ने के लिये माइक्रो लेवल पर कंटेनमेंट जोन को चिन्हांकित कर सकेंगे। जिला कलेक्टरों को इन जोन्स को वेबसाइट पर अधिसूचित करना होगा। 
राज्य में कहीं भी आने-जाने पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। आने-जाने के लिये किसी प्रकार की अनुमति, अनुमोदन या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी। अनलॉक 4 की गाइडलाइन्स में 65 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धजनों और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अत्यावश्यक नहीं होने पर घरों में रहने की सलाह दी गई है।

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