भोपाल। कोरोनाकाल में फीस के मुद्दें पर मध्यप्रदेश के प्राइवेट स्कूलों को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। प्राइवेट स्कूलों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मंगलवार को अंतरिम आदेश जारी देते हुए कहा हैं कि प्राइवेट स्कूल कोरोनाकाल में सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकेंगे। इसके अलावा स्कूल अन्य कोई शुल्क (चार्जेस) नहीं ले सकेंगे।
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद मनमानी फीस वसूलने वाले निजी स्कूलों को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि कोरोनाकाल में स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे। इसके अलावा फीस नहीं जमा करने पर स्कूल किसी भी बच्चे का नाम नहीं काट सकेंगे। वहीं हाईकोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 10 सितंबर को करेगी।
गौरतलब है कि पिछले दिनों में इंदौर में निजी स्कूलों की ओर से अधिक फीस वसूलने को लेकर महिलाओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का काफिला रोककर शिकायत की थी। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए निजी स्कूलों पर लगाम लगाने के लिए एक एक्ट लाने की भी बात कही थी। जिसके बाद इंदौर कलेक्टर ने स्कूलों को लेकर एक आदेश भी जारी किया था।