कुत्ते ने काटा तो मालिक पर 10,000 का जुर्माना

Webdunia
रविवार, 13 नवंबर 2022 (09:16 IST)
नोएडा। उत्तरप्रदेश के नोएडा में अगर किसी पालतू कुत्ते ने किसी व्यक्ति को काट लिया तो उसके मालिक को 10,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। साथ ही घायल व्यक्ति के इलाज की जिम्मेदारी भी कुत्ते के मालिक की ही होगी। शहर में कुत्ते काटने की घटनाओं में इजाफे के बाद नोएडा अथॉरिटी ने यह फैसला किया है। 
 
नोएडा अथॉरिटी ने शनिवार को बोर्ड की बैठक में आवारा/पालतू कुत्तों/पालतू बिल्लियों हेतु नौएडा प्राधिकरण की नीति निर्धारण के संबंध में निर्णय लिए गए। नोएडा क्षेत्र हेतु एनीमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए प्राधिकरण द्वारा नीति का निर्धारण किया गया है।
 
नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी ने ट्वीट कर कहा कि बैठक में फैसला किया गया है कि पालतू कुत्ते/बिल्ली के कारण किसी अप्रिय घटना की स्थिति में 10000 रुपया का आर्थिक दंड अधिरोपित किए जाने के साथ घायल व्यक्ति/जानवर का उपचार पालतू कुत्ते के मालिक द्वारा किया जायेगा।
 
 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

हिन्दुओं के लिए असली खतरा मुस्लिम या ईसाई नहीं, CM हिमंत बिस्व शर्मा ने क्यों लिया ममता बनर्जी का नाम

पूर्व SEBI प्रमुख माधवी पुरी बुच पर FIR दर्ज करने का आदेश, शेयर बाजार में धोखाधड़ी का आरोप

Uttarakhand : माणा हिमस्खलन में लापता चारों मजदूरों के शव मिले, मृतक संख्या 8 हुई

लोगों को सरकार से भीख मांगने की आदत पड़ गई, MP के मंत्री प्रहलाद पटेल का बयान

हिमानी नरवाल हत्या मामले में SIT का गठन, सूटकेस में मिला था शव

सभी देखें

नवीनतम

इंदौर में Eye Specialist को बैडमिंटन खेलने के दौरान आया कार्डियक अरेस्ट, मौत

UP के प्रयागराज में सुहागरात से पहले दुल्हन ने दिया बच्चे को जन्म, ससुराल में मचा हाहाकार

गंजेड़ी निकला महाकुंभ का IITian बाबा, पुलिस ने किया गिरफ्तार, सुसाइड की दी थी धमकी

सीमा हैदर के यहां जल्द ही 5वीं बार Good News, हुई गोद भराई की रस्म

Ranveer Allahbadia : 3 शर्तों के साथ रणवीर इलाहाबादिया को शो शुरू करने की इजाजत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सभ्यता और नैतिकता बनाए रखें

अगला लेख
More