कवरत्ती। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के प्रशासन ने स्कूल अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश पर अमल करने का निर्देश दिया। इसके तहत स्कूली छात्र मध्याह्न भोजन में चिकन और अन्य मांस उत्पादों से वंचित नहीं रहेंगे।
शिक्षा निदेशालय ने एक आदेश में सभी द्वीपों के स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को शीर्ष अदालत के 2 मई के आदेश का पालन करने के लिए कहा। इसमें बच्चों को पहले की तरह मांस, चिकन, मछली और अंडे सहित मध्याह्न भोजन परोसने का निर्देश दिया गया था।
निदेशालय ने अपने आदेश में स्कूलों के संदर्भ के लिए शीर्ष अदालत के निर्देश के प्रासंगिक अंश भी संलग्न किए हैं, जिनमें कहा गया है, 'लक्षद्वीप के स्कूली छात्रों को अगले आदेश तक पहले की तरह मांस, चिकन, मछली और अंडा और अन्य वस्तुओं समेत भोजन परोसा जाए। इस पर अमल करते हुए पुरानी व्यवस्था जारी रहनी चाहिए।'
सुप्रीम कोर्ट ने डेयरी फार्म को बंद करने और स्कूली बच्चों के मध्याह्न भोजन से मांस उत्पादों को हटाने के लक्षद्वीप प्रशासन के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केरल हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखने का निर्देश दिया था।
केरल हाईकोर्ट ने डेयरी फार्म को बंद करने और स्कूली बच्चों के मध्याह्न भोजन से मांस उत्पादों को हटाने के लक्षद्वीप प्रशासन के आदेशों को 22 जून, 2021 पर रोक लगा दी थी।