मुंबई। मुंबई की एक विशेष पोक्सो अदालत ने कॉलेज जा रही 17 साल की किशोरी के सामने आपत्तिजनक व्यवहार करने पर एक व्यक्ति को सालभर की कैद की सजा सुनाई और 4000 रुपए का जुर्माना लगाया।
विशेष न्यायाधीश एचसी शिंदे ने यह आदेश 23 फरवरी को दिया। इसकी विस्तृत प्रति शनिवार को उपलब्ध कराई गई। आदेश में कहा गया है कि हालांकि वास्तविक यौन दुर्व्यवहार नहीं हुआ लेकिन यह आचरण यौन मंशा के साथ किया गया था।
अभियुक्त पेशे से वाहन चालक है और वह पीड़ित तथा उसके परिवार को जानता था। उसे भादंसं की धारा 354ए (छेड़छाड़) के साथ ही बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण (पोक्सो) कानून के प्रावधानों के तहत दोषी पाया गया।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि इस घटना से लड़की भयभीत होने के साथ ही लज्जित हो गई। हालांकि बचाव पक्ष ने दावा किया कि आरोपी को निशाना बनाया गया, क्योंकि लड़की के रिश्तेदारों को उससे चिढ़ थी।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि कोई भी व्यक्ति महिला के सामने इस प्रकार की अश्लील हरकत नहीं कर सकता, जिससे महिला को शर्मिंदा होना पड़े या जिससे उसे परेशानी होती हो। इसके साथ ही ऐसी घटना जीवनभर के लिए उसके मन पर एक धब्बा छोड़ जाती है।(भाषा)