उधगमंडलम (तमिलनाडु)। तमिलनाडु के उधगमंडलम जिला अदालत ने यहां शुक्रवार को 40 साल के एक व्यक्ति को अपनी बेटी का यौन शोषण करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।
इस व्यक्ति ने 2014 से 2017 तक अपनी बेटी का यौन शोषण किया और अपनी पत्नी को इसकी जानकारी किसी को नहीं देने की धमकी दी थी। इस यातना से परेशान बेटी ने सितंबर 2017 में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
न्यायाधीश अरुणाचलम ने पोक्सो (बच्चों को यौन अपराध से संरक्षण) अधिनियम के तहत आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।(भाषा)