Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
मंगलवार, 15 अक्टूबर 2024
webdunia
Advertiesment

बाबा रामदेव के पतंजलि को इलाहाबाद हाईकोर्ट का झटका

हमें फॉलो करें बाबा रामदेव के पतंजलि को इलाहाबाद हाईकोर्ट का झटका
इलाहाबाद , गुरुवार, 31 अगस्त 2017 (08:40 IST)
इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नोएडा में संबद्ध प्राधिकरणों को उस 4500 एकड़ भूमि पर किसी तरह का विकास कार्य या बदलाव नहीं करने का निर्देश दिया जो बाबा रामदेव के पतंजलि योग संस्थान को फूड पार्क स्थापित करने के लिए आबंटित की गई है।
 
न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल और न्यायमूर्ति अशोक कुमार की खंडपीठ ने मंगलवार तक उस जमीन पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया। इस मामले पर अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।
 
अदालत ने गौतम बुद्ध नगर के जिला मजिस्ट्रेट और यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण को भी निर्देश दिया कि वे नोएडा के निवासी असफ खान द्वारा दायर इस याचिका पर अपने जवाबी हलफनामे दाखिल करें।
 
असफ खान का आरोप है कि उन्हें पेड़ लगाने के लिए 30 साल के पट्टे पर आबंटित 200 बीघा जमीन उस 4500 एकड़ में शामिल है जो पतंजलि योग संस्थान को आबंटित की गई है।
 
याचिकाकर्ता का यह भी आरोप है कि इस फूड पार्क की स्थापना में करीब 6000 पेड़ों को काट दिया जाएगा जिससे उस इलाके में पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचेगा। (भाषा)

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

उद्धव ठाकरे को आया गुस्सा, बोले- आप रोकिये बारिश