नई दिल्ली। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि अब बैंकों में डिपॉजिट पर 5 लाख की गारंटी मिलेगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैंक लोगों की जमा राशि को लेकर सचेत हैं।
वित्तमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि बैंक में जमा राशि के कवर 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया। अगर बैंक डूबता है तो जमाकर्ताओं की 5 लाख रुपए की जमा राशि सरकार वापस करेगी।
DICGC एक्ट 1961 की धारा 16 (1) के प्रावधानों के तहत अगर कोई बैंक डूब जाता है या दिवालिया हो जाता है, तो DICGC प्रत्येक जमाकर्ता को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है। उसकी जमा राशि पर 1 लाख रुपए तक का बीमा होता है।
बीमा का मतलब यह भी है कि जमा राशि कितनी भी हो ग्राहकों को 1 लाख रुपए ही मिलेंगे। यह बीमा बचत, फिक्स्ड डिपॉजिट, करंट और रेकरिंग डिपॉजिट खातों को कवर करता है।
अगर आपका एक ही बैंक की कई ब्रांच में खाता है तो सभी खातों में जमा अमाउंट और उसके ब्याज को जोड़ा जाएगा और केवल 1 लाख तक जमा को ही सुरक्षित माना जाता था। अब बजट में सरकार ने इस राशि को बढ़ा दिया है।