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ई-सिगरेट पर प्रतिबंध संबंधी विधेयक लोकसभा में पेश

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E-Cigarettes
नई दिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, विक्रय, वितरण, भंडारण एवं विज्ञापन पर रोक लगाने संबंधी अध्यादेश का स्थान लेने वाला विधेयक आज लोकसभा में पेश किया गया। सरकार ने 18 सितंबर को एक अध्यादेश लाकर पूरे देश में ई-सिगरेट के आयात, उत्पादन, बिक्री, विज्ञापन, भंडारण और वितरण पर रोक लगा दी थी।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने सदन में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) प्रतिषेध विधेयक 2019 को पेश किया।

स्वास्थ्य के खतरे को देखते हुए सरकार ने 18 सितंबर को एक अध्यादेश लाकर पूरे देश में ई-सिगरेट के आयात, उत्पादन, बिक्री, विज्ञापन, भंडारण और वितरण पर रोक लगा दी थी।

प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के लिए एक वर्ष तक के कारावास अथवा एक लाख रुपए के जुर्माने या दोनों की सजा का प्रावधान किया गया है। ई-हुक्का, हीट नोट बर्न उत्पाद आदि युक्तियों पर भी इसी अध्यादेश के तहत रोक लगाई गई है।

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