नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष पीसी मोदी ने आज यहां आयकर की वेबसाइट पर सूचना के आदान-प्रदान के लिए वेबपोर्टल शुरू किया। वेब पोर्टल में एक ही स्थान पर प्रासंगिक सूचना का आदान-प्रदान की सुविधा मिलेगी, ताकि वित्तीय संस्थानों, विभागीय अधिकारियों और आम जनता को लाभ हो।
इस पोर्टल पर सीबीडीटी की नीति, तकनीकी सर्कुलर/दिशा-निर्देश/अधिसूचनाएं उपलब्ध रहेंगी। इन्हें देखने के लिए भारतीय और अन्य अंतरराष्ट्रीय निकायों का लिंक उपलब्ध रहेगा। इस पोर्टल से घरेलू वित्तीय संस्थानों, विदेशी कर प्राधिकारों और अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थानों को उपयोगी जानकारी प्राप्त होगी।
इसके तहत एईओआई से संबंधित भारतीय कानूनों, नियमों और प्रक्रियाओं की सूचना उपलब्ध होगी। एईओआई मानक को लागू करने के लिए 2015 में आवश्यक घरेलू कानूनी रूपरेखा तैयार की गई थी।
वित्तीय संस्थानों, आयकर विभाग के अधिकारियों आदि को दिशा-निर्देश उपलब्ध कराने के लिए 31 अगस्त, 2015 को एक समग्र दिशा-निर्देश सूचना जारी की गई थी, ताकि आयकर अधिनियम और नियमों के तहत अनुपालन किया जा सके। सूचना देने के संबंध में वित्तीय संस्थानों को जागरूक बनाने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने हितधारकों के साथ परामर्श किया था।