नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव स्थगित किए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से शुक्रवार को इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एमआर शाह की 3 सदस्यीय पीठ ने याचिकाकर्ता को इस संबंध में निर्वाचन आयोग के समक्ष अभ्यावेदन पेश करने की छूट देने भी इंकार कर दिया।
पीठ ने कहा कि हम हर किसी को निर्वाचन आयोग के पास जाने की अनुमति नहीं दे सकते। हम आपको केवल याचिका वापस लेने की अनुमति दे सकते हैं। आयोग शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा कर सकता है।
अजय कुमार नामक व्यक्ति ने याचिका दायर करके दावा किया था कि महामारी के कारण विधानसभा चुनाव सुचारू रूप से आयोजित नहीं किए जा सकते। याचिका में स्थिति सामान्य होने तक बिहार विधानसभा चुनाव नहीं कराए जाने का अनुरोध किया गया था। (भाषा)