'The Kerala Story': नई दिल्ली में उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने बुधवार को फिल्म 'द केरल स्टोरी' (The Kerala Story) से संबंधित याचिकाओं पर विचार करने से इंकार कर दिया और याचिकाकर्ताओं से उच्च न्यायालय में जाने को कहा। फिल्म 5 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। उसने याचिकाकर्ताओं से उच्च न्यायालय में जाने को कहा। उसने कहा कि वह उनकी याचिकाओं के जल्द निस्तारण के अनुरोध पर विचार कर सकती है।
प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा (PS Narasimha) की पीठ के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए याचिकाओं का उल्लेख किया गया। इसमें से एक में मांग की गई है कि फिल्म में यह 'डिस्क्लेमर' होना चाहिए कि यह कल्पना पर आधारित है।
पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत जो राहत मांगी गई है, उसे अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष उचित कार्यवाही के लिए रखा जा सकता है। उसने कहा कि हम इस आधार पर याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। हम इसे उचित उच्च न्यायालय में जाने के लिए याचिकाकर्ताओं पर छोड़ते हैं।
एक याचिकाकर्ता की ओर से वकील ने कहा कि फिल्म के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई है और यह 5 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। इसी दिन फिल्म पूरे भारत में रिलीज होगी। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय में अनुभवी न्यायाधीश हैं। उन्हें स्थानीय हालात पता हैं। हम सुपर (अनुच्छेद) 226 अदालत क्यों बनें?
उसने याचिकाकर्ताओं से उच्च न्यायालय में जाने को कहा। उसने कहा कि वह उनकी याचिकाओं के जल्द निस्तारण के अनुरोध पर विचार कर सकती है।(भाषा)
Edited by: Ravindra Gupta