सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया 12 भाजपा विधायकों का निलंबन, स्पीकर के फैसले को बताया असंवैधानिक

Webdunia
शुक्रवार, 28 जनवरी 2022 (10:51 IST)
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्‍ट्र विधानसभा से 12 भाजपा विधायकों के 1 साल से ज्यादा समय के निलंबन को असंवैधानिक करार दिया। शीर्ष अदालत के इस फैसले से विधानसभा स्पीकर को बड़ा झटका लगा है।
 
अदालत ने कहा अनिश्चितकालीन निलंबन को असंवैधानिक और मनमाना बताते हुए रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि निलंबन सिर्फ मानसून सत्र के लिए हो सकता था।

 
उल्लेखनीय है कि पिछले साल जुलाई में महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा करने के आरोप में 12 BJP विधायक एक वर्ष के लिए निलंबित कर दिया गया था।

निलंबित होने वाले विधायकों में आशीष शेलार, योगेश सागर, गिरीज महाजन, संजय कुटे, हरीश पिंपले, अतुल भातरखलकर, अभिमन्यु पवार, बंटी बांगडीया और नारायण कुचे शामिल थे। 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

tirupati laddu पर छिड़ी सियासी जंग, पशु चर्बी के दावे पर तेदेपा-वाईएसआरसीपी आमने-सामने

Kolkata Doctor Case : जूनियर डॉक्‍टरों ने खत्‍म की हड़ताल, 41 दिन बाद लौटेंगे काम पर

कटरा चुनावी रैली में कांग्रेस-नेकां पर गरजे PM मोदी, बोले- खून बहाने के पाकिस्तानी एजेंडे को लागू करना चाहता है यह गठबंधन

Mangaluru : 2 सिर और 4 आंख वाला दुर्लभ बछड़ा पैदा हुआ, देखने के लिए उमड़ा हुजूम

वन नेशन वन इलेक्शन में दक्षिण भारत पर भारी पड़ेगा उत्तर भारत?

सभी देखें

नवीनतम

कोलकाता में शनिवार को काम पर लौटेंगे जूनियर डॉक्टर, OPD में नहीं करेंगे काम

Haryana : खट्टर के भतीजे ने कांग्रेस में शामिल होने की खबरों का किया खंडन, बोले- भाजपा और अपने चाचा के साथ हूं

LLB अंतिम वर्ष के छात्र भी दे सकेंगे AIBE की परीक्षा, Supreme Court ने BCI को दिए आदेश

फारूक अब्दुल्ला का PM मोदी पर पलटवार, कहा- वे उन लोगों के साथ खड़े जिन्हें पाक से मिलता है धन

Tirupati Laddu : CM नायडू बोले- YSRCP ने भंग की TTD की पवित्रता, लड्डू में मिलावटी घी का किया इस्तेमाल

अगला लेख
More