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सुप्रीम कोर्ट SC-ST को प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर आज सुनाएगा अपना फैसला

हमें फॉलो करें Supreme court
, शुक्रवार, 28 जनवरी 2022 (00:05 IST)
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) को पदोन्नति में आरक्षण देने के मुद्दे पर आज अपना फैसला सुनाने वाला है। पीठ ने 26 अक्टूबर 2021 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
 
न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने विषय में महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) केके वेणुगोपाल, अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल (एएसजी) बलबीरसिंह और विभिन्न राज्यों की ओर से पेश हुए अन्य वरिष्ठ वकीलों सहित सभी पक्षों को सुना है। 
 
केंद्र ने पीठ से कहा था कि यह सत्य है कि देश की आजादी के 75 साल बाद भी एससी/एसटी समुदाय के लोगों को अगड़े वर्गों के समान मेधा के स्तर पर नहीं लाया गया है।

वेणुगोपाल ने दलील दी थी एससी और एसटी समुदाय के लोगों के लिए ग्रुप ‘ए’ श्रेणी की नौकरियों में उच्चतर पद हासिल करना कहीं अधिक मुश्किल है और वक्त आ गया है कि रिक्तियों को भरने के लिए शीर्ष न्यायालय को एससी, एसटी तथा ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) के वास्ते कुछ ठोस आधार देना चाहिए।

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