नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पीएम मोदी पर बनी फिल्म पर रोक लगाने संबंधी याचिका खारिज कर दी। अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि इस फिल्म पर सीबीएफसी ने अपना फैसला नहीं दिया है। फिल्म देखना सीबीएफसी का काम है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर इस फिल्म से चुनाव के दौरान कोई दिक्कत होती है तो इसे देखना चुनाव आयोग का काम है।
इससे पहले सोमवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता से मामले में प्रमाण पेश कर ये बताने को कहा था कि फिल्म में उन्हें किस बात की आपत्ति है। अदालत ने याचिकाकर्ता से सवाल किया था की आप फिल्म देखे बिना कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि ये आचार संहिता का उल्लंघन करता है।
अदालत ने याचिकाकर्ता की मांग को खारिज करते हुए कहा था कि हम किसी को भी फिल्म की कॉपी देने का निर्देश नहीं दे सकते।