नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बायोपिक की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली एक याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से शुक्रवार को इनकार किया।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, 'कौन सी बायोपिक? हमने इसे नहीं देखा है। शायद सप्ताहांत हम इसे देखेंगे, फिर आपको बताएंगे।' इस याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग करने वाले वकील से पीठ ने कहा कि इस पर नियमित क्रम से सुनवाई की जाएगी।
उच्चतम न्यायालय बृहस्पतिवार को कांग्रेस नेता की याचिका पर आठ अप्रैल को सुनवाई करने के लिए राजी हो गया जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव खत्म होने तक बायोपिक की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया कि इसे दर्शकों और मतदाताओं का चालाकी से मन बदलने और प्रभावित करने के लिए बनाया गया है।
पीएम नरेंद्र मोदी नाम की बायोपिक पांच अप्रैल को रिलीज होनी थी। उसके प्रोड्यूसर संदीप सिंह ने गुरुवार को बताया था कि अगले आदेश तक रिलीज को स्थगित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने बुधवार को रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
बंबई उच्च न्यायालय ने भी बायोपिक की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका का सोमवार को यह कहते हुए निस्तारण कर लिया कि इस मामले से निर्वाचन आयोग निपटेगा। (भाषा)