V. Senthil Balaji Case : चेन्नई की एक अदालत ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी को 5 दिनों के लिए हिरासत में लेने की अनुमति प्रदान की। बालाजी को 14 जून को धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया गया था।
प्रधान सत्र न्यायाधीश एस. अली ने ईडी द्वारा दायर याचिका पर हिरासत की अनुमति प्रदान की। बालाजी को पुझल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालती कार्यवाही में पेश किया गया।
यह आदेश उस दिन आया जब उच्चतम न्यायालय ने धनशोधन मामले में गिरफ्तारी को बरकरार रखने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली बालाजी और उनकी पत्नी मेघाला की याचिकाओं को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने 12 अगस्त तक ईडी को बालाजी की पांच दिन की हिरासत भी प्रदान की।
पूर्ववर्ती ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) शासन में परिवहन मंत्री रहते हुए बालाजी को नौकरी के बदले नकदी घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। बालाजी बाद में अन्नाद्रमुक छोड़कर द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) में शामिल हो गए।
Edited By : Chetan Gour (भाषा)