news : तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद वी सेंथिल बालाजी के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी को 14 जून को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत गिरफ्तार किया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि राज्यपाल आरएन रवि के पास अधिकार नहीं है, हम कानूनी तौर पर इसका सामना करेंगे।
इससे पहले राज्यपाल ने सेंथिल बालाजी के विभागों को दूसरे मंत्रियों को बांट दिया था। इसके बाद सरकार और राजभवन के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी।
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच के सिलसिले में करूर जिले से ताल्लुक रखने वाले द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) के कद्दावर नेता बालाजी से जुड़े परिसरों पर मंगलवार को छापेमारी की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कथित नौकरी के बदले नकदी' घोटाले में पुलिस और ईडी को बालाजी के खिलाफ जांच की अनुमति दी थी। इसके कुछ महीने बाद यह कार्रवाई की गई।
जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि ऐसी आशंका है कि वी. सेंथिल बालाजी के मंत्रिपरिषद में बने रहने से निष्पक्ष जांच समेत कानून की उचित प्रक्रिया पर प्रतिकूल असर होगा जिससे राज्य में संवैधानिक तंत्र ध्वस्त हो सकता है।
राज्यपाल कौन होते हैं बर्खास्त करने वाले : DMK नेता सरवनन अन्नादुरई ने कहा कि सेंथिल बालाजी को बर्खास्त करने वाले राज्यपाल कौन होते हैं, क्या उनके पास संवैधानिक अधिकार है?
वे सनातन धर्म के अनुसार कार्य कर रहे हैं लेकिन सनातन धर्म हमारे देश का कानून नहीं है। हमारा संविधान हमारी बाइबिल, गीता, कुरान है। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वे संविधान को ठीक से पढ़ें। उनके पास अधिकार नहीं है, वे अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरीके से काम कर रहे हैं। Edited By : Sudhir Sharma