नई दिल्ली। दिल्ली की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही पूछताछ रोकने का अनुरोध करने वाली रॉबर्ट वाड्रा की अर्जी खारिज करते हुए उन्हें मंगलवार से जांच में सहयोग करने को कहा है।
विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने कहा कि सोमवार को ईडी को निर्देश दिया कि वाड्रा को उनके कार्यालय से पिछले साल जब्त किए गए दस्तावेजों की प्रति 5 दिन के भीतर मुहैया कराए।
अदालत ने ईडी की जांच रोकने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 2 मार्च तय की है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में पिछले साल वाड्रा के कार्यालय में छापेमारी कर ये दस्तावेज जब्त किए थे।
गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई वाड्रा विदेशों में संपत्तियों की कथित खरीद और राजस्थान के बीकानेर में कथित जमीन घोटाला मामलों में आरोपी हैं।
वाड्रा ने शनिवार को अदालत में अर्जी देकर कहा था कि ईडी जब्त दस्तावेजों के आधार पर उनसे पूछताछ कर रहा है इसलिए उन्हें सब दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराई जानी चाहिए। एजेंसी ने 7 दिसंबर 2018 को दिल्ली में वाड्रा के कार्यालयों पर छापा मारा था। (भाषा)
जब्त दस्तावेजों की प्रति वाड्रा को मुहैया कराने के निर्देश : दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश दिया कि वह मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में रॉबर्ट वाड्रा को उनके कार्यालय से पिछले साल जब्त किए गए दस्तावेजों की प्रति (सॉफ्ट और हार्ड) 5 दिन के भीतर मुहैया कराए।
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में पिछले साल वाड्रा के कार्यालय में छापेमारी कर ये दस्तावेज जब्त किए थे। विशेष जज अरविंद कुमार ने कहा कि दस्तावेज मिलने तक ईडी की पूछताछ पर रोक लगाने की मांग करने वाली वाड्रा की याचिका पर 2 बजे विचार होगा।
गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई वाड्रा विदेशों में संपत्तियों की कथित खरीद और राजस्थान के बीकानेर में कथित जमीन घोटाला मामलों में आरोपी हैं।
वाड्रा ने शनिवार को अदालत में अर्जी देकर कहा था कि ईडी जब्त दस्तावेजों के आधार पर उनसे पूछताछ कर रहा है इसलिए उन्हें सब दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराई जानी चाहिए। एजेंसी ने 7 दिसंबर 2018 को दिल्ली में वाड्रा के कार्यालयों पर छापा मारा था।