Publish Date: Thu, 31 Aug 2017 (15:39 IST)
Updated Date: Thu, 31 Aug 2017 (15:54 IST)
नई दिल्ली। पीएसयू और बैंकिंग सेक्टर में आरक्षण को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब पब्लिक सेक्टर कंपनियों (PSU) और सरकारी वित्तीय संस्थानों (सरकारी बैंक और बीमा कंपनियां) में काम करने वाले ओबीसी अधिकारियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकेगा। अब तक यह लाभ उनके बच्चों को मिलता रहा है। मोदी सरकार ने यह अहम फ़ैसला लिया है। फैसले का मक़सद आरक्षण का लाभ इन संस्थानों में छोटे पदों पर काम कर रहे ओबीसी कर्मचारियों तक पहुंचाना है।
मोदी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में सरकारी पदों की ग्रुप 'ए' सेवा के समतुल्य पब्लिक सेक्टर कंपनियों और बैंकों में भी अधिकारियों का एक वर्ग बनाने को मंज़ूरी दे दी। अब पब्लिक सेक्टर कंपनियों में एग्जिक्युटिव स्तर के सभी पद जैसे बोर्ड स्तर के एग्जिक्युटिव और मैनेजर स्तर के पदों को सरकार के ग्रुप ‘ए’ सेवा के समतुल्य माने जाएंगे, वहीं सरकारी बैंकों और बीमा एवं वित्तीय कंपनियों में जूनियर प्रबंधन ग्रेड स्केल-1 और उसके ऊपर स्तर के अधिकारी भारत सरकार के ग्रुप ‘ए’अधिकारियों के समकक्ष माने जाएंगे। इन पदों पर बैठे अधिकारी अब क्रीमीलेयर के तहत माने जाएंगे, जिसके चलते उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकेगा। (एजेंसियां)