Publish Date: Fri, 07 Dec 2018 (14:51 IST)
Updated Date: Fri, 07 Dec 2018 (14:57 IST)
मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय को बताया कि उसने भगोड़े आभूषण व्यापारी नीरव मोदी के रायगढ़ जिले में अलीबाग बीच के पास बने अवैध बंगले को गिराने का आदेश दिया है।
सरकारी वकील पीबी काकड़े ने मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटिल और न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक की पीठ को गुरुवार को बताया कि उस इलाके में राज्य और तटवर्ती क्षेत्र के नियमों का उल्लंघन कर बनाई गईं 58 अन्य निजी इमारतों को भी ढहाने का नोटिस भेजा गया है।
उन्होंने पीठ के पुराने आदेश के अनुपालन के संबंध में अदालत को यह जानकारी दी। गौरतलब है कि पीठ ने सरकार को यह बताने का निर्देश दिया था कि वह अलीबाग में बीच के किनारे बनी अवैध संपत्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है।