Publish Date: Fri, 09 Nov 2018 (09:45 IST)
Updated Date: Fri, 09 Nov 2018 (09:48 IST)
देश छोड़कर भागे पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के मुख्य आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी को गुजरात की एक अदालत ने कर चोरी के एक मामले में गुरुवार को 'घोषित भगोड़ा' करार दिया। नीरव मोदी के खिलाफ मार्च में दायर 52 करोड़ रुपए के सीमा शुल्क से बचने के एक मामले में अदालत ने उसे 'भगोड़ा' घोषित किया है।
कोर्ट ने हीरा कारोबारी को 15 नवंबर तक हाजिर होने का आदेश दिया है। यह जन-अधिसूचना महाराष्ट्र और गुजरात के विभिन्न अखबारों को जारी की गई है। साथ ही सरकार और पुलिस को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता (IPC) की धारा 82 के तहत नीरव मोदी को घोषित भगोड़ा बताए जाने के बारे में सूचित किया गया है। इससे उनको अंतरिम जमानत लेना कठिन हो सकता है।
सूरत की अदालत के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) बीएच कपाड़िया ने सीमा शुल्क विभाग की 8 अगस्त की याचिका को स्वीकार करते हुए हीरा कारोबारी को अगले गुरुवार को अदालत के सामने पेश होने को कहा है। गौरतलब है कि नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक को 13500 करोड़ रुपए की चपत लगाने के मामले में मुख्य आरोपी है।
सीमा शुल्क उपायुक्त आरके तिवारी ने नीरव मोदी और उसकी तीन कंपनियों फायरस्टार डायमंड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, फायरस्टार इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और रडाशीर ज्वेलरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एक याचिका दायर की थी। याचिका भारी परिमाण में कर बचाने के विवाद से संबंधित है।
हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हीरा कारोबारी नीरव मोदी की दुबई में 56 करोड़ रुपए से अधिक की 11 संपत्ति कुर्क की हैं। पिछले महीने एजेंसी ने मोदी और उसके परिवार के सदस्यों की 637 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की थी। इसमें न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क स्थित उनके दो अपार्टमेंट भी शामिल थे।