नई दिल्ली। देश में 'मॉब लिंचिंग' की घटनाओं पर रोक के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को स्पेशल टास्क फोर्स बनाने के निर्देश दिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कहा गया कि एसपी रैंक के अधिकारी के निगरानी में स्पेशल टास्क बनाई जाए। सोशल मीडिया के कंटेंट पर भी निगरानी रखी जाए ताकि बच्चा चोरी और गाय की तस्करी जैसी अफवाहें नहीं फैलें।
केंद्र सरकार ने 17 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन पर निर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोकतंत्र को भीड़तंत्र में बदलने नहीं दिया जा सकता है। मॉब लिंचिंग रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें तुरंत कदम उठाएं। देश की शीर्ष अदालत ने साफ कहा है कि किसी भी नागरिक को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं।
इससे पहले लोकसभा में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस तरह के मामलों पर रिपोर्ट देने के लिए गृहमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिसमूह (जीओएम) और गृह सचिव की अगुवाई में एक समिति का गठन किया गया है, जो चार सप्ताह में रिपोर्ट पेश करेगी।