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Indore News : इंदौर में हेलमेट वाले मामले में हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

कोर्ट ने कहा- आदेश मनोरंजन के लिए नहीं, लोगों की जान बचाने के लिए

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वेबदुनिया न्यूज डेस्क

इंदौर , बुधवार, 6 अगस्त 2025 (17:12 IST)
इंदौर में हेलमेट न पहनने वालों को 1 अगस्त से पेट्रोल नहीं देने के कलेक्टर के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका पर राहत नहीं मिली है। दो जनहित याचिकाओं पर सोमवार (4 अगस्त) को बहस पूरी हो गई। कोर्ट ने दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनने की आवश्यकता पर बल दिया है।

इस मामले पर कोई राहत नहीं मिल पाई है। यानी नो हेलमेट नो पेट्रोल पर अभी कोई रोक नहीं रहेगी। अदालत ने कहा कि यह कदम किसी के मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि सड़क पर लोगों की जान बचाने के लिए है।  यह टिप्पणी कलेक्टर के आदेश को चुनौती देने वाली दो जनहित याचिकाओं (पीआईएल) की सुनवाई के दौरान आई।

न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति विनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने यातायात सुरक्षा मानदंडों की व्यापक अवहेलना पर ध्यान दिया, यहाँ तक कि अदालत परिसर के ठीक बाहर बच्चों सहित कई बिना हेलमेट वाले वाहन चालकों को भी देखा गया।
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इससे पहले याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा था कि शहर के मध्य क्षेत्र में हेलमेट की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं, परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि हर बात कानून में नहीं, पर जान बचाने के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है। पीठ ने कहा, 'ऐसे लोग न केवल वाहन चलाते समय खुद के लिए खतरा पैदा करते हैं, बल्कि जिन लोगों से टकराते हैं, उनके लिए भी खतरनाक होते हैं। उच्च न्यायालय अपने परिसर में भी इस नियम को लागू कर सकता है। एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma

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