नई दिल्ली। महाराष्ट्र (Maharashtra) के शिंदे बनाम उद्धव विवाद पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में बुधवार को संविधान पीठ ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट के दौरान राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी की भूमिका पर सवाल उठाए।
बुधवार को भी मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। कल इस मामले की सुनवाई फिर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्यपाल को अपनी शक्ति का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए।
उन्हें पता होना चाहिए है कि विश्वास मत बुलाने से सरकार गिर सकती है। ऐसे में किसी भी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए गर्वनर को सभी बातों को ध्यान रखना चाहिए।
कोर्ट ने इस बात पर सवाल उठाया कि अगर शिंदे कैंप के विधायकों को उद्धव का कांग्रेस-एनसीपी से गठबंधन पसंद नहीं था तो वे 3 साल तक सरकार के साथ क्यों रहे?