नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने विवादों में घिरी बॉलीवुड फिल्म ‘पद्मावती’ की रिलीज के मामले में हस्तक्षेप करने से आज इनकार कर दिया।
मुख्य न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा के नेतृत्व में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने वकील मनोहर लाल शर्मा की याचिका पर सुनवाई के दौरान फिल्म की रिलीज के मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया। पीठ ने कहा कि हम केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।
न्यायालय ने कहा कि सेंसर बोर्ड ने अभी तक इस फिल्म को प्रमाण पत्र नहीं दिया है, लिहाजा इस वजह से वह सीबीएफसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी। शर्मा की याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने सवाल किया कि क्या अदालत किसी वैधानिक संस्था को काम करने से रोक सकती है?
शर्मा ने फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली पर फिल्म में कथित तौर पर कुछ आपत्तिजनक दृश्य फिल्माए जाने के खिलाफ याचिका दायर की थी। उन्होंने न्यायालय से फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने तथा आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। (वार्ता)