Publish Date: Wed, 22 Nov 2017 (22:32 IST)
Updated Date: Wed, 22 Nov 2017 (22:34 IST)
नई दिल्ली। पेंशनभोगियों के समक्ष आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने जीवन प्रमाण-पत्र (ऑनलाइन प्रमाण-पत्र देने सहित) जमा कराने के नियमों में ढील दी है। ईपीएफओ ने बयान में कहा कि संगठन ने ऐसे प्रावधान तय किए है जिससे लोग जीवन प्रमाण-पत्र सुगमता से जमा करा सकेंगे। हाजिर रूप में उन लोगों से जीवन प्रमाण-पत्र स्वीकार किया जाएगा जो डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र न देने के लिए उचित वजह बता सकेंगे।
इसी तरह ऐसे पेंशनभोगी, जिन्होंने पिछले साल के लिए डिजिटल तरीके से प्रमाण-पत्र दे दिया है, उन्हें मौजूदा वर्ष के लिए ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी। उनके पास उन बैंक शाखाओं में डिजिटल या कागज के रूप में प्रमाण-पत्र देने का विकल्प होगा जहां उनकी पेंशन आती है।
नई शर्तों के तहत जिन्होंने जीवन प्रमाणन डिजिटल तरीके से एक बार भी नहीं दिया है वे इसे इस महीने दे सकते हैं। जीवन प्रमाणन जमा कराने की सुविधा सभी ईपीएफओ कार्यालयों, पेंशन वितरण करने वाले बैंकों ओर साझा सेवा केंद्रों पर उपलब्ध होगी। (भाषा)