बेंगलुरु। अगर नौकरी छोड़ने के बाद भी आप अपना भविष्य निधि खाता जारी रखते हैं, तो आपको मिलने वाले ब्याज पर कर देना होगा।
इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल द्वारा हाल में दिए गए एक आदेश के अनुसार नौकरी छोडऩे के बाद या फिर सेवानिवृत्त के बाद आप अपने पीएफ खाते पर जो भी ब्याज कमाते हैं, उस पर आपको कर देना होता है।
एक रिटायर्ड कर्मचारी के मामले पर सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने अपने फैसला में कहा है कि जब कोई कर्मचारी रिटायर होता है या इस्तीफा देता है तो ईपीएफ एकाउंट बंद होना चाहिए या नहीं। आमतौर पर कर्मचारी अपना ईपीएफ एकाउंट जारी रखते हैं और उस पर ब्याज कमाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा।