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Maharashtra : विधायकों की अयोग्यता मामले में फैसला कल, क्या बोले फडणवीस?

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर बुधवार को सुनाएंगे फैसला

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वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नागपुर , मंगलवार, 9 जनवरी 2024 (16:51 IST)
Decision tomorrow in the disqualification case of MLAs in Maharashtra : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने मंगलवार को कहा कि विधायकों की अयोग्यता मामले (disqualification case of MLAs) में विधानसभा अध्यक्ष का फैसला कुछ भी हो, उसका शिवसेना-भाजपा गठबंधन सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा और सरकार स्थिर रहेगी।
 
फडणवीस का यह बयान ऐसे समय आया है, जब विधानसभा अध्यक्ष बुधवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना के अन्य विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला सुनाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता ने कहा कि गठबंधन सरकार कानूनी रूप से वैध है और उम्मीद है कि विधानसभा अध्यक्ष का फैसला विधायकों को न्याय प्रदान करेगा।
 
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर बुधवार को सुनाएंगे फैसला : महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर बुधवार को मुख्यमंत्री शिंदे और अन्य विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएंगे जिनकी बगावत के कारण जून 2022 में शिवसेना में विभाजन हुआ था। उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाने की समय-सीमा 31 दिसंबर, 2023 तय की थी, लेकिन उससे कुछ दिन पहले 15 दिसंबर को शीर्ष अदालत ने अवधि को 10 दिन बढ़ाकर फैसला सुनाने के लिए 10 जनवरी की नई तारीख तय की।
 
फडणवीस को न्यायसंगत फैसले की उम्मीद : फडणवीस ने यहां कहा कि  विधानसभा अध्यक्ष उचित और कानूनी रूप से न्यायसंगत फैसला करेंगे। हमारा पक्ष मजबूत है। हमारी सरकार कानूनी तौर पर मजबूत है। हमें उम्मीद है कि विधानसभा अध्यक्ष से हमें न्याय मिलेगा। हमारी सरकार कल भी स्थिर थी और कल भी स्थिर रहेगी।
 
जून 2022 में हुई थी उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत : गौरतलब है कि जून 2022 में शिंदे और कई अन्य विधायकों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी थी जिससे शिवसेना में विभाजन हो गया और महाविकास आघाड़ी (एमवीए) की गठबंधन सरकार गिर गई थी। गठबंधन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और कांग्रेस भी शामिल थी।
 
इसके बाद शिंदे और ठाकरे गुटों द्वारा दलबदलरोधी कानूनों के तहत एक-दूसरे के विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए याचिकाएं दायर की गई थीं। विधान भवन के अधिकारियों ने सोमवार को कहा था कि फैसला 10 जनवरी को शाम 4 बजे के बाद आने की उम्मीद है। विधानसभा अध्यक्ष का कार्यालय फैसले को अंतिम रूप दे रहा है।
 
जून 2022 में विद्रोह के बाद शिंदे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे। पिछले साल जुलाई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अजित पवार गुट उनकी सरकार में शामिल हो गया था। निर्वाचन आयोग ने शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को 'शिवसेना' नाम और 'तीर धनुष' चुनाव चिह्न दिया जबकि ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट को शिवसेना (यूबीटी) नाम और मशाल चुनाव चिह्न दिया गया।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

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