नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय सीबीआई निदेशक आलोक कुमार वर्मा की अर्जी पर 26 अक्टूबर को सुनवाई करने पर सहमत हो गया है। वर्मा ने खुद को छुट्टी पर भेजे जाने के केंद्र के फैसले को चुनौती दी है।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की पीठ ने वर्मा की इस दलील पर विचार किया कि केंद्र की ओर से उन्हें छुट्टी पर भेजे जाने के फैसले के खिलाफ दायर अर्जी पर तुरंत सुनवाई किए जाने की जरूरत है।
सीबीआई निदेशक वर्मा ने संयुक्त निदेशक एम. नागेश्वर राव को जांच एजेंसी का अंतरिम प्रमुख नियुक्त किए जाने के फैसले को भी चुनौती दी है।
केंद्र सरकार ने सीबीआई निदेशक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच चल रहे विवाद को मंगलवार को गंभीरता से लिया और दोनों अधिकारियों को छुट्टी पर जाने के आदेश दिए।