मुंबई। महाराष्ट्र में कोरोनावायरस (Coronavirus) से संबंधित सभी तरह पाबंदियों को हटा लिया गया है। अब मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना भी नहीं लगाया जाएगा। अर्थात मास्क अब ऐच्छिक होगा।
महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट की बैठक में इस मामले में फैसला लिया गया। घोषणा के तहत राज्य में सभी तरह की पाबंदियां अब हट गई हैं। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में अब मास्क भी ऐच्छिक हो जाएगा। मास्क नहीं पहनने वालों पर अब चालानी कार्रवाई नहीं की जाएगी। मास्क को एच्छिक बनाने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य होगा।
जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार ने महामारी एक्ट और आपदा प्रबंधन एक्ट को खत्म करने का फैसला लिया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि राज्य में मास्क पहनना अब ऐच्छिक हो जाएगा। हालांकि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनकर जाने की सलाह दी गई है।
राजेश टोपे ने कहा कि गुड़ीपड़वा से यानी 2 अप्रैल से राज्य में कोरोना काल के दौरान लगाए गए सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। संक्रामक रोग निवारण अधिनियम द्वारा लगाए गए कोरोना काल के प्रतिबंध 2 अप्रैल से हटाए जा रहे हैं।
टोपे ने राज्य के सभी डॉक्टरों, सभी फ्रंटलाइन वर्करों, पुलिस, सभी सरकारी कर्मचारियों और नागरिकों को जिन्होंने कोरोना काल में राज्य के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कड़ी मेहनत की है, धन्यवाद दिया है।