Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia

विधायक अयोग्यता मामला, हाईकोर्ट में हलफनामा

Advertiesment
हमें फॉलो करें Aam Aadmi Party
, रविवार, 4 फ़रवरी 2018 (09:36 IST)
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की अयोग्यता के मामले में चुनाव आयोग ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। आयोग ने हलफनामे में कहा है कि आप विधायकों की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, इसे जु्र्माने के साथ खारिज किया जाए। 
 
चुनाव आयोग ने कहा है कि यह याचिका पथ से भटकी हुई और गलत समझ वाली है। याचिका में राष्ट्रपति के फैसले या कानून मंत्रालय के नोटिफिकेशन को नहीं बल्कि चुनाव आयोग की सिफारिश को चुनौती दी गई है जबकि राष्ट्रपति अपने संवैधानिक अधिकार के तहत फैसला दे चुके हैं और मंत्रालय नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। आयोग ने कहा है कि राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत दिल्ली की सरकार के लिए एक्ट के तहत यह फैसला लिया है। 
 
कानून के मुताबिक राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सिफारिश से अलग नहीं जा सकते। हलफनामे में कहा गया है कि अयोग्य करार विधायकों की दलील सही नहीं है कि ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है, क्योंकि उन्हें मौखिक सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। कानून में ये जनादेश नहीं है कि मौखिक सुनवाई अनिवार्य है। चुनाव आयोग की सुनवाई में खुद इन विधायकों ने ही कहा था कि आयोग सुनवाई न करे क्योंकि मामला दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है। (एजेंसियां)

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

रिलायंस करेगी असम में 2500 करोड़ रुपए का निवेश