नई दिल्ली। आप के 20 अयोग्य विधायकों को राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग से इन सीटों पर उपचुनाव कराने की घोषणा करने जैसा कदम उठाने से निर्वाचन आयोग को बचने को कहा।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में सभी पक्षों से जवाब मांगा। अदालत ने आप के अयोग्य करार दिए गए 20 विधायकों की सीट पर उपचुनाव कराने की घोषणा करने जैसा कदम उठाने से निर्वाचन आयोग को बचने को कहा।
उल्लेखनीय है कि आप के अयोग्य विधायकों ने चुनाव आयोग याचिका दायर कर अयोग्य ठहराने के फैसले को निरस्त करने की गुहार लगाई गई है।