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'आधार' के लिए पेंशन नहीं रोकी जा सकती : ईपीएफओ

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AADHAR
नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने बैंकों से कहा है कि वे आधार संख्या के लिए किसी पेंशन भोगी की मासिक पेंशन नहीं रोकें। बैंकों से कहा गया है कि वे जरूरत होने पर पेंशनभोगी की पहचान के लिए वैकल्पिक तरीकों को अपना सकते हैं।


ईपीएफओ ने इस बारे में पेंशन वितरण करने वाले सभी बैंकों व डाक सेवाओं के प्रमुखों को कल परिपत्र भेजा है। इसमें उन विकल्पों को रेखांकित किया गया है, जिनका इस्तेमाल उन पेंशनभोगियों के मामले में किया जा सकता है, जिनके पास आधार नहीं है या जिनकी अंगुलियों की छाप काम नहीं कर रही।

इसमें बैंकों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि पेंशनभोगियों को आधार नामांकन की सुविधा मिली। इसी तरह बैंकों को जीवन प्रमाण पत्र को दस्ती रूप में स्वीकार करना होगा। जिन पेंशनभोगियों के अंगुली के निशान काम नहीं कर रहे उनके सत्यापन के लिए बैंकों को आइरिस स्कैनर की व्यवस्था करनी होगी। (भाषा)

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