भोपाल। मध्यप्रदेश में चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान को बड़ी राहत मिली है। डंपर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह को लेकर लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया है।
कांग्रेस नेता केके मिश्रा की ओर से लगाई गई याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के खिलाफ जांच की मांग को खारिज कर दिया। याचिका में कांग्रेस के प्रवक्ता केके मिश्रा ने मुख्यमंत्री की भूमिका की जांच की मांग की थी।
इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका में कोई मेरिट नही है, इसलिए याचिका को खारिज किया जाता है, वहीं कोर्ट ने टिप्पणी की कि मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले है, आप उनके खिलाफ चुनाव लड़िए। डंपर मामले को लेकर इससे पहले जबलपुर हाईकोर्ट और निचली अदालत याचिका खारिज हो चुकी है।