Unlock- 4 की नई गाइडलाइंस : भोपाल में रात 8 बजे तक ही खुलेंगे बाजार,रात 10.30 बजे के बाद घर से निकलने पर रोक
भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जारी की नई गाइडलाइंस
Publish Date: Mon, 21 Sep 2020 (17:47 IST)
Updated Date: Mon, 21 Sep 2020 (18:04 IST)
राजधानी भोपाल में लगातार कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण औरगृह विभाग की नई गाइडलाइन के बाद भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने अनलॉक-4 में धारा-144 के प्रयोग करते हुए नए आदेश जारी किए है। नए आदेश के तहत भोपाल में अब बाजार रात आठ बजे तक बंद होंगे वहीं रात साढे दस बजे के बाद लोगों के घर से निकलने पर सख्त मनाही है।
1-सभी स्कूल कॉलेज शिक्षण एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे ।
2-ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति रहेगी एवं इस हेतु अधिकतम 50 प्रतिशत शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ को निर्धारित एसओपी का पालन करने की शर्तों पर स्कूलों में प्रवेश की अनुमति रहेगी।
3- नवमी कक्षा से ऊपर की कक्षा के आंशिक संचालन के संबंध में राज्य शासन के संबंधित विभागों द्वारा जारी sop दिशा निर्देशानुसार उल्लेखित गतिविधियों के संचालन की अनुमति रहेगी ।
4-समस्त सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल,एंटरटेनमेंट पार्क एवं थिएटर बंद रहेंगे ।
5-सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में 100 से कम व्यक्तियों के आयोजन किए जा सकेंगे तथा इसके लिए आयोजक को संबंधित एसडीएम /कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
6-विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर नवरात्रि में स्थापित की जाने वाली प्रतिमा की ऊंचाई अधिकतम 6 फिट से अधिक नहीं होगी तथा पंडाल का साइज 10×10 फीट अधिकतम होगा।
7-कोविड संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी धार्मिक, सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी साथ ही गरबा के आयोजन नहीं होंगे।
8-मूर्ति विसर्जन के लिए 10 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अनुमति नहीं होगी इसके लिए संबंधित आयोजकों को एसडीएम से लिखित अनुमति लेना जरूरी होगा।
9-बाजार और दुकानें रात आठ बजे तक ही खुल सकेंगे। केमिस्ट, रेस्तरां, भोजनालय,राशन एवं खानपान से संबंधित दुकाने 8:00 बजे के बाद भी अपने निर्धारित समय तक खुली रह सकती हैं।
10-रात्रि 10:30 बजे से सुबह 6:00 बजे तक केवल मेडिकल इमरजेंसी अथवा अति आवश्यक कार्य हेतु ही आवागमन की अनुमति रहेगी।