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सोशल मीडिया पर शिक्षिका का यौन उत्पीड़न करने वाला छात्र धरा गया

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, शुक्रवार, 21 दिसंबर 2018 (19:41 IST)
इंदौर। मध्यप्रदेश में सोशल मीडिया पर यौन उत्पीड़न के अपनी तरह के पहले मामले का खुलासा करते हुए पुलिस के साइबर दस्ते ने 19 वर्षीय छात्र को शुक्रवार को गिरफ्तार किया। वह एक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए वर्चुअल नंबरों से 25 वर्षीय शिक्षिका को वॉट्सएप पर अश्लील वीडियो कॉल कर लंबे समय से परेशान कर रहा था।
 
 
राज्य साइबर सेल की इंदौर इकाई के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी की पहचान रोहित सोनी उर्फ गोलू (19) के रूप में हुई है। वह मूलत: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले का रहने वाला है और इन दिनों कोटा के एक कोचिंग संस्थान के जरिए मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा है। सिंह ने बताया कि गूगल प्लेस्टोर से डाउनलोड किए गए एक खास मोबाइल एप के जरिए सोनी इंदौर निवासी शिक्षिका को पिछले 3 महीने से वॉट्सएप पर अश्लील वीडियो कॉल कर रहा था, साथ ही वह उसे भद्दे मैसेज भी भेज रहा था।
 
उन्होंने बताया कि यह एप उपयोगकर्ताओं को विदेशों के वर्चुअल नंबर चुनने की सुविधा प्रदान करता है यानी आरोपी दरअसल अपने ही मोबाइल फोन से शिक्षिका को वॉट्सएप पर अश्लील वीडियो कॉल कर रहा था लेकिन इस दौरान पीड़ित युवती के मोबाइल फोन पर प्रदर्शित हो रहा था कि यह कॉल अमेरिकी कोड वाली सीरीज के नंबर से किया गया है।
 
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पीड़ित शिक्षिका जब आरोपी के एक नंबर को ब्लॉक करती तो वह उसे दूसरे नंबर से अश्लील कॉलिंग शुरू कर देता। कई बार वह वीडियो कॉल के समय निर्वस्त्र भी हो जाता। परेशान युवती ने आखिरकार 6 सितंबर को राज्य साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई।
 
सिंह ने बताया कि शातिर आरोपी हमारी जांच के दौरान लगातार अपने मोबाइल नंबर बदल रहा था। हमने वॉट्सएप को 6 बार कानूनी अनुरोध भेजकर संबंधित जानकारी साझा करने को कहा। जब इसके बावजूद हमें जानकारी नहीं दी गई, तो आखिरकार हमने वॉट्सएप के अमेरिका के कैलीफोर्निया स्थित मुख्यालय से संपर्क कर कंपनी के अधिकारियों को प्रकरण की गंभीरता से अवगत कराया, तब जाकर हमें जानकारी प्राप्त हुई।
 
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आरोपी ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वह अश्लील फिल्में देखने के बाद महिलाओं को परेशान करता था। वह वॉट्सएप पर अपना शिकार महिलाओं की डीपी (डिस्प्ले पिक्चर) के आधार पर चुनता था। सिंह ने बताया कि सोनी के खिलाफ भारतीय दंड विधान और आईटी अधिनियम की संबद्ध धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। वारदात में प्रयुक्त मोबाइल फोन व इसमें लगा सिम कार्ड उससे बरामद किया गया है। (भाषा)

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