मध्यप्रदेश में लव जिहाद पर मिलेगी 5 साल के कठोर कारावास की सजा,शून्य घोषित होगी शादी

विधानसभा के अगले सत्र में पेश होगा मध्यप्रदेश धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2020

विकास सिंह
मंगलवार, 17 नवंबर 2020 (11:54 IST)
भोपाल। मध्यप्रदेश में धर्मांतरण और लव जिहाद के बढ़ते मामलों के बाद अब सरकार सख्त कानून बनाने जा रही है। प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक प्रदेश सरकार लव जिहाद को लेकर सरकार मध्यप्रदेश धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2020 विधानसभा में लाने की तैयारी की जा रही है। नए अधिनियम में प्रलोबन,बहकावे और बलपूर्वक धर्मांतरण और शादी कराने पर पांच साल का कठोर करावास का प्रवाधान किया जाएगा।
 
नए कानून में लव जेहाद और धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में लाते हुए उन्हेंं गैर जमानती बनाया जाएगा। नए कानून के तहत धर्मांतरण के तहत किए गए विवाह को शून्य घोषित करने का प्रावधान किया जाएगा। नए कानून में धर्मांतरण में सहयोग करने वाले लोगों को भी मुख्य अपराधी की तरह अपराध में सहभागी माना जाएगा।

 
 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

भारतीय छात्रों को जस्टिन ट्रूडो ने दिया बड़ा झटका, कनाडा ने फास्ट-ट्रैक वीजा किया समाप्त

हिमाचल में तेज हुई समोसा पॉलिटिक्स, BJP MLA ने CM को भेजे 11 समोसे

यूपी CM के पहनावे को लेकर अखिलेश यादव का तंज, सिर्फ कपड़ों से कोई योगी नहीं बनता

जमानत याचिका मामले में SC ने दिखाई सख्‍ती, कहा- एक दिन की देरी मूल अधिकारों का उल्लंघन

खरगे ने BJP पर लगाया भड़काऊ भाषणों के जरिए मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने का आरोप

सभी देखें

नवीनतम

कौन है आतंकी अर्श डल्ला, जिसे कनाडा पुलिस ने किया गिरफ्तार

कांग्रेस नेता मतीन अहमद AAP में हुए शामिल

LIVE: CM विजयन पर प्रियंका गांधी वाड्रा का निशाना, कहा उन्होंने वायनाड के लिए क्या किया

Maharashtra Election : 500 में सिलेंडर, महिलाओं को 3000 और जातीय जनगणना का वादा, महाराष्ट्र के लिए MVA का घोषणा पत्र

छत्तीसगढ़ में होगा जनजातीय गौरव दिवस समारोह, मनसुख मांडविया निकालेंगे पदयात्रा, 10 हजार युवा होंगे शामिल

अगला लेख
More