भोपाल। मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल ने सड़कों एवं मेट्रो रेल अधोसंरचनाओं के निर्माण के लिए पेट्रोल एवं डीजल पर 50 पैसे प्रति लीटर उपकर लगाने वाले अध्यादेश को बुधवार को मंजूरी दे दी।
कैबिनेट की बैठक के बाद प्रदेश के जनसंपर्क एवं संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें सड़क जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पेट्रोल एवं डीजल पर 50 पैसे प्रति लीटर उपकर लगाने वाले मध्यप्रदेश मोटर स्प्रिट उपकर अध्यादेश 2018 तथा मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर अध्यादेश 2018 को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि, मिश्रा ने यह नहीं बताया कि पेट्रोल एवं डीजल पर उपकर कब से लगाया जाएगा।
मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने बताया, 'यह उपकर है। यह अध्यादेश के जरिये लगाया जा रहा है। यह बाद में विधानसभा में पास होने के लिए जाएगा। यह कुछ समयावधि के लिए लगाया जाता है।'
मलैया ने कहा कि यह डीजल एवं पेट्रोल पर लागू है और पूरे प्रदेश में लागू होगा। डीजल एवं पेट्रोल पर 50 प्रति प्रति लीटर उपकर रहेगा, जो हमारे सड़कों के सुधार के लिए और मेट्रो रेल लाइन (भोपाल एवं इंदौर) के निर्माण के लिए होगा।
उल्लेखनीय है कि 13 अक्तूबर को मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेशवासियों को दिवाली से पहले तोहफा देते हुए पेट्रोल और डीजल में वैट दर में क्रमश: तीन एवं पांच प्रतिशत की कमी करने के अलावा डीजल पर डेढ़ रुपए प्रति लीटर के अतिरिक्त अधिभार को भी समाप्त कर दिया था। वर्तमान में पेट्रोल पर 28 प्रतिशत वैट लिया जा रहा है, जबकि डीजल पर 22 प्रतिशत वैट वसूला जा रहा है। (भाषा)