भोपाल। रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई करने वाले तहसीलदार को बीच रोड पर रोककर उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज करने के मामले में स्थानीय अदालत द्वारा दो साल कैद की सजा सुनाए जाने के दो दिन बाद मध्य प्रदेश विधानसभा ने शनिवार को प्रदेश के पन्ना जिले की पवई विधानसभा सीट से भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता खत्म कर दी है।
यह जानकारी मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने मीडिया को दी। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या पवई के विधायक प्रहलाद लोधी की विधायकी शून्य कर दी गई है, तो इस पर प्रजापति ने कहा कि जी हां। उनके खिलाफ विशेष अदालत का निर्णय आया है, जिसमें उन्हें दो साल की सजा हुई है।
उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय का नियम है। उस नियम के अनुसार जैसे ही (किसी निर्वाचित जन प्रतिनिधि को) सजा मिलती है, तत्काल उसी क्षण उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है।
क्या बोले भाजपा अध्यक्ष : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने पवई विधायक प्रहलाद लोधी के मामले में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णय को अलोकतांत्रिक और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध बताया है।
उन्होंने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष सदन के अभिभावक होते हैं, उनकी गरिमा होती है और इस होने के नाते दलीय राजनीति से ऊपर उठकर समानता के आधार पर विचार करते हैं। लेकिन मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने विधानसभा अध्यक्ष की तरह व्यवहार न करते हुए राजनीतिक विद्वेषवश कांग्रेस के नेता की तरह निर्णय करते हुए पवई विधानसभा सीट को रिक्त घोषित किया है।
पवई विधायक को न्याय के लिए उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है और हम जाएंगे भी। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के इस निर्णय ने सदन में भविष्य के लिए ऐसी परंपरा को विकसित कर दिया है जो किसी भी कोण से उचित नहीं कही जा सकती।