Ban on civil judge recruitment process : मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (MP High Court) ने गुरुवार को सिविल जज (प्रवेश स्तर) परीक्षा 2022 से संबंधित भर्ती की कार्यवाही पर रोक लगा दी। इसने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार (परीक्षा प्रभाग) को सिविल जज (प्रवेश स्तर) परीक्षा 2022 की भर्ती में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने का निर्देश दिया।
भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से रोका गया : कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति एएन केशरवानी की खंडपीठ ने कहा कि जब तक उपरोक्त प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, प्रतिवादियों को दिनांक 17 नवंबर 2022 की विज्ञापन संख्या 113/परीक्षा/सीजे/2022 के तहत शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से रोका जाता है।
याचिकाकर्ता के वकील अतुल चौधरी ने बताया कि कुछ उम्मीदवारों ने यह आधार लिया कि उच्च न्यायालय ने विज्ञापन के अनुसार एलएलबी में न्यूनतम 70 प्रतिशत अंकों के साथ एटीकेटी या वैकल्पिक रूप से बार में 3 साल के अनुभव की पात्रता को बरकरार रखा है, इस वजह से मुख्य परीक्षा के लिए अयोग्य उम्मीदवारों को हटाकर नए कट ऑफ अंक के साथ प्रारंभिक परीक्षा की सूची की समीक्षा की जानी चाहिए।(भाषा)
Edited by: Ravindra Gupta