Publish Date: Mon, 30 Oct 2017 (12:36 IST)
Updated Date: Mon, 30 Oct 2017 (12:37 IST)
नई दिल्ली। एसी रेस्टोरेंट में खाना खाने वालों को अब ज्यादा जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ ही छोटे कारोबारियों को जल्द ही टैक्स में राहत मिलने वाली है। राज्यों के वित्तमंत्रियों के एक पैनल ने जीएसटी काउंसिल से सिफारिश की है कि रेस्टोरेंट की दरों को सामान किया जाए।
टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक पांच राज्यों के वित्तमंत्रियों के पैनल ने सिफारिश की है कि सभी प्रकार के रेस्टोरेंट में एक समान जीएसटी लगाया जाए और इसे 12 फीसदी के स्लैब पर फिक्स किया जाए। अभी एसी रेस्टोरेंट में खाने के बिल पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है, वहीं नॉन एसी रेस्टोरेंट में 12 प्रतिशत जीएसटी लगता है। सूत्रों के अनुसार ज्यादातर राज्य एसी रेस्टोरेंट पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत करने के पक्ष में हैं। इस पर नवंबर में जीएसटी काउंसिल की बैठक में अंतिम फैसला संभव है।
नवंबर के बाद से एसी रेस्टोरेंट मालिकों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ भी नहीं मिलेगा। इसका नाम लेकर भी रेस्टोरेंट मालिक ग्राहकों की जेब लूट रहे थे। वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इस सेगमेंट में ही सबसे ज्यादा बेनेफिट कस्टमर को नहीं मिल रहा है। (एजेंसियां)
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Publish Date: Mon, 30 Oct 2017 (12:36 IST)
Updated Date: Mon, 30 Oct 2017 (12:37 IST)