Publish Date: Thu, 31 Aug 2017 (17:57 IST)
Updated Date: Thu, 31 Aug 2017 (18:02 IST)
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पैन कार्ड से आधार लिंक कराने की तारीख बढ़ा दी है। अब 31 दिसंबर तक पैन नंबर से आधार लिंक किया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि अभी तक आधार लिंक करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2017 थी। आखिरी तारीख होने के कारण सर्वर पर अत्यधिक दबाव होने से लोग अपने आधार को पैन नंबर से लिंक नहीं कर पा रहे थे।
दरअसल, आयकर विभाग से लोगों के मोबाइल पर लगातार मैसेज आ रहे थे कि आपका इनकम टैक्स रिटर्न तभी स्वीकार किया जाएगा जब आप पैन नंबर के साथ आधार लिंक कर देंगे। हालांकि तारीख बढ़ने की खबर से लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि अभी भी आधार और पैन कार्ड में नाम और जन्म तारीख अलग-अलग होने से भी आधार और पैन लिंक नहीं हो रहे हैं। लोग आधार में नाम और जन्म तारीख को सही कराने के लिए चक्कर लगा रहे हैं।