Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
मंगलवार, 15 अक्टूबर 2024
webdunia
Advertiesment

Nepal: पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर फोटो खींचना प्रतिबंधित, लगेगा 2,000 रुपए तक का जुर्माना

हमें फॉलो करें Nepal: पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर फोटो खींचना प्रतिबंधित, लगेगा 2,000 रुपए तक का जुर्माना
काठमांडू , शनिवार, 16 सितम्बर 2023 (17:48 IST)
Taking photographs banned in Pashupatinath temple: नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के पदाधिकारियों ने मंदिर आने वाले लोगों और तीर्थयात्रियों को मुख्य मंदिर परिसर के अंदर तस्वीरें खींचने और वीडियो शूट करने को लेकर आगाह करते हुए कहा कि ऐसा करने वालों पर 2,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा या उनके खिलाफ साइबर अपराध कानूनों के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है।
 
देखरेख के लिए जिम्मेदार शासी निकाय पशुपति क्षेत्र विकास ट्रस्ट (पीएडीटी) ने शुक्रवार को कहा कि पशुपतिनाथ मंदिर परिसर के अंदर तस्वीरें खींचना या वीडियो शूट करना पहले से ही प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि ताजा चेतावनी हिन्दू त्योहार तीज से पहले जारी की गई है। इस साल यह 3 दिवसीय उत्सव रविवार से शुरू होगा।
 
पीएडीटी ने शुक्रवार को जारी नोटिस में चेतावनी दी कि मुख्य मंदिर परिसर के अंदर वीडियो बनाने और तस्वीरें लेने वालों पर 2,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। पीएडीटी प्रवक्ता रेवती रमन अधिकारी ने कहा कि तीज के त्योहार से पहले विशेष रूप से युवक एवं युवतियां मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद मंदिर परिसर में घुस आते हैं, वीडियो बनाते और तस्वीरें लेते हैं तथा उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं।
 
उन्होंने कहा कि हमने पशुपति के शिवलिंग के टिकटॉक वीडियो देखे हैं। हमने पाया है कि मुख्य मंदिर की तस्वीरें और वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया साइट पर साझा किए गए हैं। यह नियम के विरुद्ध है। अधिकारी ने कहा कि मंदिर परिसर के अंदर वीडियो बनाने या तस्वीरें लेने वालों पर 500 से 2,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
 
तीज एक महत्वपूर्ण हिन्दू त्योहार है। इस अवसर पर पूरे नेपाल से हजारों महिलाएं पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव एवं उनकी पत्नी पार्वती की पूजा-अर्चना करने के लिए एकत्रित होती हैं तथा अपने परिवार के कल्याण, खुशी और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Jammu and Kashmir: 13 भगोड़े आतंकवादियों की संपत्तियों की होगी कुर्की, अदालती कार्रवाई शुरू