नई दिल्ली। दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगों के मुख्य आरोपी आम आदमी पार्टी (आप) के निष्कासित पार्षद ताहिर हुसैन की अग्रिम जमानत की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार जैन ने बुधवार को ताहिर हुसैन की अग्रिम जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज की कि आरोपी की तरफ से कोई अदालत में हाजिर नहीं हुआ।
उधर राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत में आत्मसमर्पण की याचिका को खारिज करने के बाद ताहिर को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। ताहिर पर खुफिया विभाग के जवान की हत्या के अलावा दंगों के आरोप हैं। ताहिर पर 3 प्राथमिकी दर्ज की गई है। वह पिछले सप्ताह हुए दंगों के बाद से फरार हो गया था।
नेहरू नगर से पूर्व पार्षद की तरफ से न्यायाधीश जैन की अदालत में याचिका पर सुनवाई के दौरान कई बार आवाज लगाई गई किंतु किसी के हाजिर नहीं होने पर अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी गई। ताहिर ने मंगलवार को अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी।
खुफिया विभाग के जवान अंकित शर्मा का शव चांदबाग स्थित नाले से 26 फरवरी को मिला था। अंकित शर्मा की निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। दिल्ली पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव ने ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि ताहिर के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसे जल्दी ही कानून के समक्ष पेश किया जाएगा।
नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के मसले पर पिछले सप्ताह के उत्तर-पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में दंगा हुआ। इन दंगों में 48 लोगों की मौत हुई जिसमें अंकित शर्मा के अलावा दिल्ली पुलिस का हेडकांस्टेबल रतनलाल भी शामिल है।
शाहदरा के पुलिस उपायुक्त अमित शर्मा गंभीर रूप से घायल हुए थे और उनका अभी भी अस्पताल में उपचार चल रहा है। इसके अलावा 4 दिन चले इन दंगों में 300 से अधिक लोग घायल हुए थे। कई घरों, दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों को दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया था।
इससे पहले दंगों के एक अन्य प्रमुख आरोपी पोस्टर बॉय शाहरुख को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने उत्तरप्रदेश के शामली से गिरफ्तार किया था। अनारकली से कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरतजहां को भी दंगा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इशरत 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। शाहरुख 4 की दिन की पुलिस हिरासत में है। (वार्ता)