Publish Date: Sat, 29 May 2021 (22:10 IST)
Updated Date: Sat, 29 May 2021 (22:12 IST)
भोपाल। मध्यप्रदेश के गृह विभाग की ओर से प्रदेश को अनलॉक करने की जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें ऐसे जिले जहां कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी रेट 5 फ़ीसदी से अधिक है वहां के लिए अलग गाइडलाइन है। वर्तमान में प्रदेश में भोपाल,इंदौर,सागर और मुरैना प्रदेश के 4 ऐसे जिले हैं जहां कोरोना की साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 5 फ़ीसदी से अधिक है। ऐसे में इन जिलों में अनलॉक में यह छूट रहेगी।
1-दवा की दुकानें,सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें,किराना दुकानें, फल और सब्जियां,डेयरी एवं दुग्ध केंद्र,आटा चक्की पूरे दिन खुल सकेगी।
2-इसके अलावा भोपाल और इंदौर में सर्विस सेक्टर और अन्य दुकानें जिन्हें जिला क्राइसिस कमेटी तय करेगी वह बाजार की कुल दुकानों में से 25 फीसदी से ज्यादा नहीं खुल सकेंगी।
3-दुकानों को शाम 6 बजे तक बंद करना होगा।
4-निजी दफ्तर 50 फीसदी कर्मचारी के साथ खुल सकेंगे।
5-निर्माण स्थलों पर श्रमिकों को रुकने की व्यवस्था निर्माणकर्ताओं को करनी होगी।
6-समस्त रेस्टोरेंट और भोजनालय केवल टेक होम डिलीवरी के लिए खुल सकेंगे।
7-होटल गेस्ट के लिए अनुमति होगी
वहीं सरकार की ओर से है ऐसे नगरीय क्षेत्र (शहर)जहां कोरोना की सप्ताहिक औसत दर 5 फ़ीसदी से कम में वहां की अलग से गाइडलाइन है।
1-इन सभी शहरों में 50 फीसदी बाजार खुल सकेंगे।
2-बाजारों के खुलने का सामान्य नियम होगा।
3-निजी कार्यालय 100% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे।
4-समस्त होटल और रेस्टोरेंट कुल केपेसिटी के 50 फ़ीसदी की उपस्थिति के साथ कुल सकेंगे